30 वर्ष से काबिज कब्जेधारियों को हटाया गया

भिलाई। नगर निगम भिलाई ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सस्ता मार्केट क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर बेदखली अभियान सुबह 11 बजे से शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम को सस्ता मार्केट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसके तहत पुराने 30 वर्ष से अधिक के कब्जाधारियों पर कार्रवाई करते हुए दुकान खाली कराई गई। शुरू में कब्जेधारीयों द्वारा विरोध किया गया लेकिन न्यायालय के आदेश मजिस्ट्रेट पुलिस बल देखकर के शांत हो गए।
कब्जाधारीयो के नाम पर भी पूर्व साडा वर्तमान नगर निगम भिलाई के द्वारा दुकान आवंटन किया गया था। अपने आवंटित दुकान पर काबिज थे, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरे के नाम से आबंटित स्थल पर कब्जा करके दुकान संचालित कर रहे थे। साथ ही अवैध कब्जा की हुई दुकान में कबाड़ सामान भर कर रखे थे और उसके सामने सड़क पर दुकान चला रहे थे। दुर्ग मजिस्ट्रेट वास्तु मित्र दीवान, जोन 2 आयुक्त सतीश यादव, छावनी थाना प्रभारी चेतन सिंह चंद्राकर पुलिस दल के साथ उपस्थित होकर कारवाई की
कारवाई पश्चात तुरंत मूल आबंटितों को जगह नाप कर पजेशन दिया गया।

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