स्मृति गृह निर्माण समिति भिलाई के प्रबंधन को अपने हाथो में लिये जाने के मामले में आज दिनांक 16-10-2025 को माननीय हाई कोर्ट में समिति द्वारा अपना पक्ष रखते हुए यह बताया गया की नगर निगम भिलाई द्वारा municipal corporation एक्ट के प्रावधानों का पालन किये बिना विधि विरुध तरीके से समिति द्वारा विकसित कोलोनी का प्रबंधन अपने पक्ष में आदेश दिनांक 26-09-2025 के द्वारा कर लिया गया है सम्बंधित नगर निगम द्वारा अपना पक्ष रहते हुए यह बताया गया की आदेश दिनांक 26-09-2025 के तहत स्मृति ग्रह निर्माण समिति का प्रबंधन नगर निगम द्वारा वर्त्तमान में नहीं लिया गया है जिसका समिति द्वारा विरोध करते हुए माननीय हाई कोर्ट को अवाशय्क दस्तावेजो के माध्यम से यह बताया गया की नगर निगम द्वारा म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन किये बिना आदेश दिनांक 26-09-2025 को स्मृति गृह निर्माण समिति द्वारा अपने पक्ष में ले लिया गया है।
माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्मृति गृह निर्माण समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से संतुष्ट होते हुए पाया की नगर निगम भिलाई द्वारा विधि विरुद् तरीके से आवश्यक प्रावधानों का पालन न करते हुए समिति का प्रबंधन अपने पक्ष में लिया गया है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायलय द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत याचिका को निराकृत करते हुए अपने आदेश दिनांक 16-10-2025 के तहत नगर निगम भिलाई द्वारा समिति के द्वारा विकसित कालोनी के प्रबंधन को अपने पक्ष में लिए जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 26-10-2025 को निरस्त कर दिया है।

