07 नवंबर को दुर्ग पुलिस द्वारा नवीन कानून, एन.डी.पी.एस.एवं POCSO एक्ट में पुलिस अधिकारी/विवेचकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई इस्पात संयंत्र, सिविक सेंटर, भिलाई में श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में आयोजित किया गया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग, मेघेश्वर दिल्लीवार, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, सहित अनेक वरिष्ठ एवम सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित थे। भीम सिंह राजपूत उप संचालक अभियोजन जिला दुर्ग द्वारा प्रशिक्षण के दौरान स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के संबंध में, एन.डी.पी.एस.को केन्द्र सरकार द्वारा एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत बनाए गए नियमों के संबंध में विस्तार से बताया गया। वही मेघेष्वर दिल्लीवार, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, जिला दुर्ग द्वारा विवेचकों से एन.डी.पी.एस. विेवेचना के दौरान होने वाली त्रुटियों को बारीकी से अध्ययन कर खामीपूर्ति करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। इसी तरह इस कार्यशाला में आए सभी प्रशिक्षकों द्वारा एनडीपीएस एक्ट और पोक्सो एक्ट के क्रियांवयं में सहायता प्रदान करने वाले बिंदुओं के बारे में विस्तार से एवं बारीकी से जानकारी दी गई*बालकों के विरूद्व लैंगिक अपराध के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए विषेश न्यायालय का गठन किया जाना एवं सी.आर.पी.सी की धारा 173 एवं बी.एन.एस.एस.की धारा 193 में माननीय न्यायालय में 60 दिवस के भीतर चालान प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान होने की बातें भी बताई गई, इस कार्यशाला की जानकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) जिला दुर्ग पद्मश्री तवंर ने उपलब्ध कराई है
दुर्ग पुलिस का प्रशिक्षण कार्यक्रम — एनडीपीएस और पोक्सो एक्ट पर विस्तृत जानकारी

