अफीम मामले में बड़ा कोर्ट फैसला

दुर्ग में अफीम की अवैध खेती के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम ने माना कि दोनों के खिलाफ अपराध में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं और मौके से कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया था।

मार्च 2026 में पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम झोंछरी में पुलिस ने दबिश देकर 62,424.4 किलोग्राम अफीम जब्त करने की कार्रवाई की थी।

कोर्ट ने अन्य आरोपियों की स्थिति अलग मानते हुए दोनों को राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

By editor