गलत जानकारी देने पर निगम करेगा सख्त कार्रवाई

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद अर्थात 31 मार्च 2026 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार देना पड़ सकता है। इसके पूर्व वर्ष में भी यह जानकारी सभी करदाताओं को दी जा चुकी थी बावजूद इसके बीते वर्ष कई करदाताओं को अतिरिक्त अधिभार चुकाना पड़ा जिसे देखते हुए निगम भिलाई ने एक बार पुणे सभी करदाताओं को इसकी जानकारी देते हुए यह बता दिया है कि गलत जानकारी देने पर 18% अधिभार अनिवार्य रूप से जमा करना ही पड़ेगा और भविष्य में गलत जानकारी देने वालों पर अन्य प्रकार की कार्रवाई भी निगम भिलाई द्वारा की जा सकती है अतः अपील है कि सभी भवन/भूमि स्वामी निगम को देय राजस्व करों का समय पर भुगतान करे एवं अनावश्यक कार्यवाही से बचें।।

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